० 22 सितंबर, 2022 को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि एनसीआर के जिलों में 1 अक्टूबर से ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान ( ग्रैप ) लागू की जाएगी।
० ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान ( ग्रैप ) के तहत एनसीआर के जिलों में 1 अक्टूबर से जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध होगा। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे - अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति होगी।
० साथ ही जहां पर CNG की लाइन बिछ चुकी है वहां पर कोयला डीजल व जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। जहां CNG की लाइन नहीं बिछी पाई है वहां 1 जनवरी, 2022 से यह नियम लागू होगा।
० गौरतलब है कि हरियाणा के 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर के जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में निर्माण व तोड़फोड़ के लिए डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।

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